पति को जिंदा जलाने वाली महिला
चंदौसी। पति को जिंदा जलाने वाली महिला को अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला पर 25 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया है।
महिला ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की तो उसे दो वर्ष और जेल की सजा काटनी पड़ेगी।
काला रंग बना मौत की वजह
ग्राम विचैटा के हरवीर ने कुढ़ फतेहगढ़ थाने में 15 अप्रैल, 2019 को शिकायत की थी कि उनकी भाई ने भाई की हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि मेरे भाई सत्यवीर सिंह की प्रेमश्री उर्फ नन्हीं से 2017 में शादी हुई थी। सत्यवीर सिंह रंग से काले थे। सत्यवीर के रंग की वजह से प्रेमश्री उनको पसंद नहीं करती थी। उसने शादी के बाद से ही भाई पर छोड़ने का दबाव बनाना शुरु कर दिया था। 15 अप्रैल, 2019 को तड़के सुबह मैं अपने पिता के साथ खेत पर गया था। भाई खटिया पर सो रहा था। इसी दौरान प्रेमश्री ने पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जला दिया। वह रजाई ओड़ा हुआ था। उसको बाहर निकलने तक का मौका नहीं दिया।
मौत से पहले पति ने दिया था बयान
पड़ोसियों ने सत्यवीर सिंह की चींखे सुनी तो वह भी घर के अंदर आ गए। उन्होंने खेत पर काम कर रहे सत्यवीर के भाई और पिता को जानकारी दी। सत्यवीर को गंभीर हालत में चंदौसी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। सत्यवीर की इलाज के दौरान मौत हो गई। सत्यवीर ने मरने से पहले पत्नी के खिलाफ बयान दिया था। सत्यवीर के बयान के आधार पर ही पुलिस ने प्रेमश्री को गिरफ्तार कर लिया।
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